कार्यों में लापरवाही बरतने वाले प्रधानों को डीएम ने दिया नोटिस

जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि लालता प्रसाद यादव प्रधान ग्राम पंचायत अमोघ विकास खण्ड मुंगरा द्वारा के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में कृषि आवंटन का लक्ष्य 13 हेक्टेयर राजस्व परिषद लखनऊ द्वारा निर्धारित किया गया था। लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये प्रधान द्वारा कृषि आवंटन के प्रस्ताव में कोई रुचि न लेने के कारण माह दिसम्बर 2013 तक कोई आवंटन नहीं किया जा सका। मात्र दिसम्बर 13 तक 3.528 हेक्टेयर का ही आवंटन हो सका। इससे स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही, सरकारी कार्य में असहयोग, शासन के नीति के अनुसार कार्य न करने के दोषी हैं। इसी प्रकार केदारनाथ प्रधान ग्राम पंचायत सजईकला विकास खण्ड मुंगरा ने भी 13 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष मात्र दिसम्बर 2013 तक 3.258 हेक्टेयर का आवंटन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा कार्य में लापरवाही, सरकारी कार्य में असहयोग, शासन के नीति के अनुसार कार्य न करने के दोषी हैं। कृष्ण पाल ग्राम प्रधान मुड़ाव विकास खण्ड मुंगरा को कृषि आवंटन का लक्ष्य 13 हेक्टेयर के सापेक्ष दिसम्बर तक 3.528 हेक्टेयर का आवंटन हो सका है। इससे स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही, सरकारी कार्य में असहयोग, शासन के नीति के अनुसार कार्य न करने के दोषी हैं। हरिकेश ग्राम प्रधान सरावा विकास खण्ड मडि़याहूं को कुषि आवंटन का लक्ष्य 13 हेक्टेयर के सापेक्ष 3.528 हेक्टेयर का आवंटन हो सका है। इससे स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही, सरकारी कार्य में असहयोग, शासन के नीति के अनुसार कार्य न करने के दोषी हैं। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार उक्त चारों प्रधानों का उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 (यथा संशोधित अधिनियम 1994) की धारा 95 (1) जी के अन्तर्गत नोटिस के माध्यम से संसूचित किया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में आप अपना उत्तर/स्पष्टीकरण मय अभिलेखीय साक्ष्यों/गवाहों के साथ 21 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक न पाये जाने की दशा में आपके विरूद्ध उपरोक्त अधिनियम की उक्त धारा के अन्र्तगत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

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