लोस चुनाव के लिये अधिकारियों को दिये गये दायित्वः डीएम
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जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये प्रभारी अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ सौंपे गये दायित्वों का समीक्षा किया। प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक पीसी श्रीवास्तव को 23 मार्च को शिक्षक/स्नातक एमएलसी के लिये जोनल व सेक्टर मजिस्टेªट एवं मतदान कार्मिकों की तैनाती करने के साथ ही लोकसभा निर्वाचन के लिये भी मतदान कार्मिकों की तैनाती करने का निर्देया दिया। जिला विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र को रीबोर हैण्डपम्पों की सूची जल निगम को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्र.अ. कन्ट्रोल रूम को तत्काल कन्ट्रोल रूम की सारी व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। प्र.अ. व्यय संजय राय को व्यय टीमों को संचालित करने का निर्देश दिया। प्र.अ. वीडियोग्राफी एसएन दूबे को वीडियो कैमरा टीमों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता फार्म-6 जो जमा किये गये हैं, उसकी जांच कराकर मतदाता कार्ड तैयार करायें। साथ ही उन्होंने बीएलओ रजिस्टर का निरीक्षण किया तथा कुछ बीएलओ के मोबाइल पर बात भी किया। उन्होंने बीएलओ के लिये रजिस्टर पर एक बीएलओ के लिये एक पेज पर उसकी मोबाइल नम्बर फार्म-6 प्राप्ति, निस्तारण एवं उनकी समस्या की विस्तृत जानकारी रखी जाय। कानूनगो को निर्देशित किया कि बीएलओ से प्रतिदिन बात करके प्रगति रिपोर्ट की जानकारी पंजिका पर अंकित किया जाय। प्रभुनाथ उपाध्याय कानूनगो सरपतहां शाहगंज के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया। बीएलओ अल्का सिंह ने बताया कि तहसील का कोई कर्मचारी उनसे बात नहीं किया है तथा फार्म-6, 7 एवं 8 भी लेने के बारे में जानकारी दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि इस समय केवल फार्म-6 मतदाता नाम बढ़ाने का ही लिया जायेगा। अन्य कोई फार्म नहीं लिया जायेगा। किसी भी मतदाता के दो स्थानों पर नाम मतदाता सूची में होने पर उसकी सहमति से एक स्थान से नाम हटा दिया जायेगा। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को काल सेण्टर स्थापित कर इसकी सूचना जिला सूचना अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। क्रिटिकल, बैलबे्रलिटी, बूथ की समस्या, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, बेब कास्टिंग, माइक्रो आब्जर्बर, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मतदान के दिन पोलिंग पार्टियों की रवानगी, प्राप्ति, बैलेट पेपर, लेखन सामग्री, कम्यूनिकेशन प्लान, रूटचार्ट, असलहों को जमा कराना, अराजक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कराना आदि की गहन समीक्षा किया तथा 22 मार्च तक सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के कोई भी प्रत्याशी कोई भी सभा नही कर सकता है। वाहन भी अनुमति के प्राप्त के बाद ही प्रयोग करेगे। सभी अधिकारी आदर्श आचार संहिता का पालन करायेंगे। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम, प्र.अ. डाक मतपत्रों की तैयारी व प्रेषण श्यामधर पाण्डेय, नोडल अधिकारी एसपी द्विवेदी, उपजिलाधिकारी सदर ज्ञानेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।