25 मार्च तक स्वीकार किये जायेंगे देयकः कोषाधिकारी
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जौनपुर। मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि कोषागार द्वारा समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा विलम्बतम देयक 25 मार्च तक ही स्वीकार किये जायेंगे एवं स्वीकृत बिलों के सापेक्ष बिलों की जांच कर 27 मार्च तक टोकन नम्बर कोषागार द्वारा निर्गत किये जायेंगे जिन्हें आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा 28 मार्च तक अपलोड एवं अप्रूव करना होगा। 28 मार्च तक अपलोड एवं अपू्रव बिलों का ही पारण कोषागार द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा उनके सम्बन्धित कार्यालय/विभाग द्वारा स्वीकृत होकर कोषागार कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिपूर्ति भत्ता की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही भुगतान किया जाना है। ऐसे पेंशनर जिनका चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा कोषागार को प्राप्त हुआ है, वे अवगत हों कि कोषागार में स्वयं को पृष्ठांकित प्रति सहित उपस्थित होकर बिल फार्म नम्बर 106 (सेवानिवृत्त देयक प्रपत्र) पर 25 मार्च तक हस्ताक्षर कर दें, अन्यथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं हो पायेगा। 25 मार्च तक उपस्थित होकर निर्धारित प्रक्रिया कोषागार में पूर्ण कर भुगतान प्राप्त नहीं करते हैं तो कोषागार कार्यालय इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पेंशनर की होगी। उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत कराया कि पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की स्वीकृति प्रदान कर 20 मार्च तक कोषागार कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। आहरण वितरण अधिकारी/सम्बन्धित पेंशनर्स निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।