प्रधान का पवार सीज़ विडिओ निलम्बित

जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गत वर्ष 2012-13 में चयनित विकासखण्ड मडि़याहूं के डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम/निर्मल ग्राम फत्तूपुर में कार्ययोजना के अनुसार 300 व्यक्तिगत शौंचालय निर्माण हेतु धनराशि दिसम्बर 2012 में ग्रामपंचायत के निधि में अवमुक्त किया गया था जिसके क्रम में जिला पंचायतराज अधिकारी जौनपुर के रिपोर्ट के अनुसार शतप्रतिशत शैचालय निर्माण कराये जाने का निर्देश कईबार दिया गया था परन्तु ग्रामप्रधान एवं सचिव ग्रामपंचायत द्वारा 300 शौंचालय के सापेक्ष 238 शौंचालय का ही निर्माण कराया गया। जिसके लिए बार-बार पंचायत विभाग एवं खण्ड विकास अधिकारी मडि़याहूं द्वारा शौचालय पूर्ण कराये जाने के निर्देश के बावजूद अधूरे शौंचालय के निर्माण कार्य पूर्ण नही कराया गया। ग्रामपंचायत की जांच में यह पाया गया कि मनरेगा निधि से 261000/ एवं शौंचालय निधि से 933000/रू0 की धनराशि आहरित की ली गयी है।जिसमें से 715000/रू0 की धनराशि का कोई भी शौंचालय पूर्ण न कराकर धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत मडि़याहूं के रिपोर्ट दिनांक 23 नवम्बर 2013 द्वारा अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत शौंचालय निर्माण की 792237/रू0 राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजनान्तर्गत 1710992/रू0 आहरित किया गया जिसका कोई भी अभिलेख ग्रामपंचायत में उपलब्ध नही है। इससे स्पष्ट हैं कि 1710992/ रू0 आहरित कर धनराशि का उपयोग किया गया है।जिसके लिए धर्मपाल यादव ग्रामप्रधान एवं आलोक मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से दोषी है।
        जिलाधिकारी ने उ0प्र0 पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 95(1) जी0 के अन्तर्गत अंतिम जांच में मुक्त होने तक ग्रामप्रधान ग्रामपंचायत फत्तूपुर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए प्रकरण के अंतिम जांच हेतु अधि0अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जौनपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। वे एक माह के भीतर नियमानुसार जांचकर आख्या प्रस्तुत करें।
        जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र को आलोक मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी फत्तूपुर को तात्कालिक प्रभाव से निलंवित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

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