हड़ताली कर्मियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही : प्रमुख सचिव

 जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि कुछ कतिपय सेवा संघों व महासंघों द्वारा 12 नवम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार किया जा रहा है तथा जो कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हैं, उन्हें हड़ताल में शामिल कर्मियों द्वारा कार्य करने से रोका जा रहा है एवं स्वयं कार्यालय में आकर उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1956 के नियम-5- ए (2) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कोई सरकारी सेवक अपने किसी सेवा सम्बन्धी प्रकरण अथवा किसी अन्य के सेवा सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आन्दोलनात्मक कार्यवाही अथवा हड़ताल नहीं करेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली-1979 के नियम-4 (ढ) में दी गयी व्यवस्थानुसार सेवा संघ सामान्य और सुचारू रूप से सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने या धीरे कार्य करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिये न प्रेरित करेगा। उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालना, अवरोध उत्पन्न करना या इसके लिये राज्य कर्मचारियों को उकसाने या प्रेरित करना नियम विरूद्ध है तथा अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मुख्य सचिव कार्मिक अनुभाग-4 के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने जिले के सभी जिलास्तरीय अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को उक्त नियम से समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद भी ऐसे कर्मचारी जो हड़ताल में शामिल तथा उक्त कृत्यों में संलिप्त हैं, के विरूद्ध कार्यवाही के साथ यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनता है तो इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कर विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

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