सांसद धनंजय पर चलेगा अप्राकृतिक सेक्स का भी मुकदमा

नई दिल्ली। जौनपुर से बसपा के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर रेलवे की महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए रेप के आरोप के साथ पुलिस ने अब उसे जान से मारने की धमकी देने और अप्राकृतिक यौनाचार व मारपीट की भी धाराएं जोड़ दी है। धनंजय अपनी नौकरानी की हत्या के मामले में पत्नी समेत आरोपी हैं। गौरतलब है कि रेलवे में काम करने वाली 42 साल की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। इस महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि धनंजय ने साल 2005 से 2009 तक उसके साथ रेप किया।
पुलिस ने अदालत में कहा कि पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान केआधार पर धनंजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) का आरोप भी जोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जिस समय पीड़िता के साथ यह वारदात हुई उस समय वह गर्भवती थी। इसलिए पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ धारा 376 (ई) भी जोड़ दिया है।
इस मामले में एक दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने आरोपी सांसद को पांडव नगर पुलिस ने कारोबारी की पत्नी से रेप मामले में धनंजय सिंह को कड़कड़डूमा कोर्ट से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया था।

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