मंजिल सैनी प्रतिनियुक्ति पर जाने के योग्य नहीं

लखनऊ। भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) की यूपी कैडर की अधिकारी मंजिल सैनी प्रतिनियुक्ति पर जाने के योग्य नहीं हैं। केन्द्र सरकार तीन महीने पहले ही उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पांच वर्ष तक अयोग्य (डीबार) घोषित कर चुकी है।
मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान वहां की एसएसपी रहीं मंजिल सैनी को लेकर चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है कि राज्य सरकार ने उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को रोक लगाने के साथ ही छुट्टी की अर्जी नहीं मंजूर की। शासन ने कल मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए आरोपों को निराधार बताया है।
आइजी कानून-व्यवस्था राजकुमार विश्वकर्मा और विशेष सचिव गृह सरोज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने मंजिल सैनी को 31 जुलाई 2013 को सैनी के प्रतिनियुक्ति पर जाने पर पांच साल की रोक लगाते हुए उन्हें डीबार कर दिया। केंद्र ने यह कदम प्रतिनियुक्ति पर जाने की अर्जी मंजूर होने के बाद सैनी के इंकार पर उठाया। जब उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी स्वीकार हुई तब वह मुजफ्फरनगर की एसएसपी थीं। मंजिल सैनी ने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अर्जी दी थी, जिसे सीबीआइ ने स्वीकार कर लिया था। दो मई 2013 को मंजिल सैनी ने केन्द्र को भेजे अपने जवाब में कहा कि वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब नहीं जाना चाहती हैं। विश्वकर्मा ने बताया मंजिल ने छह माह के लिए चाइल्ड केयर लीव मांगी है। अर्जी प्रक्रियाधीन है। विभागाध्यक्ष के पास अभी नहीं पहुंची है।
दूसरी ओर मंजिल सैनी ने इस प्रकरण पर कुछ भी बोलने से इंकार किया है। उनका कहना है कि इस मामले में जो बात करनी है, वह हमारे विभाग से की जाए।

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