नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कैद

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने नाबालिग से  दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹15000 जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि वह अपनी बूढ़ी सास व बच्चों के साथ गांव में रहती है जबकि उसके पति रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। दिनांक 4 मई 2018 को रात्रि एक बजे उसकी नाबालिग पुत्री शौच करने के लिए बाहर गई थी। उसी समय उसके गांव का रहने वाला पलालू बिंद पुत्र बाबूराम बिंद उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बाद में लड़की शाहगंज बस स्टैंड के पास से बरामद हुई। पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया कि उसे पलालू बिंद एक दोस्त के सहयोग से चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगा ले गया। फिर ट्रेन पकड़कर मुंबई और फिर वहां से गोवा ले गया जहां उसके साथ डेढ़ महीने तक लगातार दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व  पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पलालू बिंद को भादंवि की धारा 376 व पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया।

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